राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेजों से 2024-25 शैक्षणिक सत्र में एमबीबीएस कार्यक्रमों के पहले वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरण जमा करने को कहा है।
मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अपेक्षित जानकारी जमा करने की आवश्यकता होगी जिसे nmc.org.in पर देखा जा सकता है। कॉलेज अधिकारियों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान एमबीबीएस के लिए प्रवेशित सभी छात्रों का विवरण जमा करना आवश्यक है।
एनएमसी ने चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की है। एक अद्वितीय लॉगिन आईडी के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को अपने छात्रों के प्रवेश विवरण 8 नवंबर तक जमा करना होगा।
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन 2024 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) आधारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।
एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को प्रवेश के लिए स्वीकृत प्रवेश क्षमता, पात्रता, आयु सीमा, योग्यता अंक और सामान्य परामर्श सहित मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया है।