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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल को ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल को ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया


कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल को ट्रांसजेंडरों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

उच्च न्यायालय का यह आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया। (प्रतिनिधि)

कोलकाता:

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है, अदालत ने कहा कि हालांकि, अभी तक उनके लिए आरक्षण नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय का यह आदेश एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर पारित किया गया, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 और टीईटी 2022 में भी सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

शुक्रवार को पारित आदेश में न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि द्विआधारी लिंग के अलावा ‘हिजड़ों’ और किन्नरों को संविधान के भाग III के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से “तीसरे लिंग” के रूप में माना जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वयं के लिंग का निर्णय करने के अधिकार को भी बरकरार रखा था, तथा केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे उनकी लिंग पहचान को पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करें।

न्यायमूर्ति मंथा ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के रूप में मानने के लिए कदम उठाएं और “शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करें”।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि राज्य के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग ने 30 नवंबर, 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर के हकदार हैं।

अदालत ने कहा कि अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि राज्य ने स्वयं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है।

न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अभी तक आरक्षण नहीं किया गया है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को विशेष मामले के रूप में याचिकाकर्ता के साक्षात्कार और काउंसलिंग की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)



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